15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराएं फार्मर्स रजिस्ट्री, नहीं तो नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ


15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराएं फार्मर्स रजिस्ट्री, नहीं तो नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

रिपोर्ट:- आर के मिश्रा

कृषि निवेश से लेकर पीएम किसान, फसल बीमा और केसीसी तक सभी सेवाएं रजिस्ट्री से होंगी जुड़ी....... अनूप सिंह चौहान

परसपुर गोण्डा।। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के किसानों के लिए फार्मर्स रजिस्ट्री अब अनिवार्य कर दी गई है। शासन के स्पष्ट आदेश के अनुसार कृषि एवं किसान से संबंधित सभी योजनाओं तथा कृषि निवेश जैसे बीज, खाद, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि का लाभ अब बिना फार्मर्स रजिस्ट्री के नहीं दिया जाएगा।

इसके साथ ही विभिन्न फसलों एवं अनाजों की खरीद-बिक्री भी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से केवल पंजीकृत किसानों को ही उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी अब फार्मर्स रजिस्ट्री के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा।

एडिओएजी अनूप सिंह चौहान ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे 15 अप्रैल 2026 तक अपना फार्मर्स रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। निर्धारित समय सीमा के बाद रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं एवं कृषि सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

कृषि विभाग द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान समय रहते पंजीकरण करा सकें

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