आगामी 13 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से निस्तारित होंगे अधिकतम मामले


आगामी
 13 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से निस्तारित होंगे अधिकतम मामले

रिपोर्ट:- आर के मिश्रा

गोण्डा।। जनपद में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माह के दूसरे शनिवार 13 सितंबर को जनपद में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दानिश अहमद ने बताया कि सभी विभागों, बैंकों और अधिवक्ताओं के साथ बैठकें कर अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित करने और उनके निस्तारण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

लोक अदालत में यातायात चालान, लघु आपराधिक प्रकरण, बैंक वसूली वाद, धारा 138 एनआई एक्ट वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, पारिवारिक व सिविल विवाद, उपभोक्ता वाद, श्रम व किरायेदारी मामले, सेवा/वेतन एवं पेंशन संबंधी विवाद, नगर निकायों व पुलिस अधिनियम से जुड़े प्रकरण सहित कई तरह के वादों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी मामले, जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होंगे, उन्हें लोक अदालत में प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।


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