गैर इरादतन हत्या मामले में महिला समेत छः लोंगों को 10 साल की सजा


👉तीन सगे भाईयों समेत एक महिला भी दोषी.......

रिपोर्ट:- आर के मिश्रा

👉अदालत ने 10साल की सजा के साथ सभी दोषियों पर लगाया 32 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना....

गोण्डा।। जनपद गोण्डा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डॉ0 दीनानाथ ने तीन सगे भाइयों व एक महिला सहित 6 लोगों को गैर इरादतन हत्या करने के जुर्म में 10 वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी के अनुसार थाना क्षेत्र तरबगंज के ग्राम धनौली मजरा लोनियन पुरवा निवासिनी पीड़िता गीता देवी पत्नी दद्दन द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक विगत 30 अगस्त 2020 को शाम 5 बजे गांव के ही रामसुख पुत्र रामअचल,विजय कुमार चौहान,तेजबहादुर व मोनू चौहान पुत्रगण रामसुख चौहान, सुमन देवी पत्नी विजय चौहान,रामबदल पुत्र रामअचल ने लाठी डण्डे से लैस होकर पीड़िता व उसके घरवालों को मारा पीटा। मारपीट के दौरान हनुमान प्रसाद को काफी चोटे आयी।जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी। थाना तरबगंज पुलिस ने इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किया।अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात उक्त मामले के अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी करार देते हुए साढ़े बत्तीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

Popular posts from this blog

सपा नेता हत्याकांड का पांचवां आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 29वर्षीय युवक का शव,परिजनों न्त्याके की आशंका

तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज में प्री-बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ, शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ प्रथम दिवस