बिना अनुमति मतगणना स्थल पर नहीं मिलेगी एंट्री,अस्त्र शस्त्र व जुलूस हर्ष फायरिंग पर रहेगी पाबंदी
बिना अनुमति मतगणना स्थल पर नहीं मिलेगी एंट्री
रिपोर्ट:-आर के मिश्रा
गोण्डा।। मतगणना हॉल के बाहर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डेटा प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप या किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी।
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मतगणना स्थल में सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना के प्रारंभ से अंत तक किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। मंत्री, सांसद, विधानसभा, विधानसभा परिषद सदस्य, निकायों के अध्यक्ष, प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लाॅक प्रमुख चुने हुए अध्यक्ष व सदस्य मतगणना अभिकर्ता नहीं होंगे। हालांकि ग्राम प्रधान व सदस्य मतगणना अभिकर्ता नियुक्त हो सकते हैं। मतगणना परिसर के अंदर मतगणना कर्मी व मतगणना अभिकर्ता मोबाइल कैमरा लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।
इस दौरान लोकसभा कैसरगंज की रिटर्निंग अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त एआरओ व संबंधित अधिकारी गण व समस्त चुनाव अभिकर्ता उपस्थित रहे।
